पर्यावरण की सुरक्षा हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है इसके किये संविधान में कुछ कानून बनाये गए है आइये जानते है उनके बारे में
अनुच्छेद 48 (ए) पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा। “राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।”
- संविधान (42 वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़ा गया।
- इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 21 के प्रकाश में माना जाना चाहिए जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित करता है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, 1986 के अधिनियम द्वारा संशोधित, अनुच्छेद 48 ए में निहित जनादेश को प्रभावी करने के लिए उठाए गए कदमों में से हैं।
- इस उद्देश्य के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ‘वन्यजीव’ और ‘वन’ दोनों को अब संविधान (42 वें संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है।
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